पुलिस की ग्रुप सी की परीक्षा के लिए शारीरिक परीक्षण अनिवार्य
शिक्षण पदों के लिए एचटेट पास होना जरूरी, सीईटी में लाने होंगे 50 फीसदी अंक
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी के पदों की सीधी भर्ती के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नए नियमों को बुधवार को अधिसूचित कर दिया। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (ग्रुप सी व डी के पदों की भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025 कहा जाएगा। नए नियमों के तहत आवेदक के सीईटी के अंक परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन साल तक के लिए वैध होगा। यदि वैधता अवधि के दौरान आवेदक विज्ञापित पद के लिए तय आयु सीमा को पार कर जाता है तो वह लिखित व कौशल परीक्षा बैठने का हकदार नहीं होगा।
नए नियमों के तहत पुलिस सेवाओं की ग्रुप सी के लिए शारीरिक परीक्षण अनिवार्य किया गया है। शिक्षण पदों के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास होना आवश्यक है। हालांकि एचटेट के अंक लिखित परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करने में प्रासंगिक नहीं होंगे। इनमें वही पात्र होंगे, जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी में सीईटी में न्यूनतम 50 फीसदी और आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त किए होंगे। नियम लागू होने के बाद हरियाणा के सभी विभाग ग्रुप-सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे। ग्रुप-डी के पदों की मांग मानव संसाधन विभाग के निदेशालय को भेजी जाएगी। वहीं, बोर्ड व निगम अपनी मांगें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अलग से भेजेंगे। उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन पदों को विज्ञापित करेगा।
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ग्रुप सी के लिए विज्ञापित पदों के दस गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे
पुलिस और शिक्षण पदों के अलावा अन्य ग्रुप-सी के पदों की कौशल व लिखित परीक्षा के लिए विज्ञापित कुल पदों के दस गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ग्रुप सी के शिक्षक कैडर मामले में आयोग सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही आयोग पात्र और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार कर वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
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ग्रुप डी की ऐसे होगी भर्ती
10वीं या इसके समकक्ष से कम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों को छोड़ ग्रुप डी के पदों के मामले में आयोग सीईटी के अंकों के आधार पर संंबंधित श्रेणियों में चयन, सिफारिश व प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करेगा। सीईटी अंकों की मेरिट सूची के आधार पर इन्हें आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन करने के बाद आयोग ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नाम की सिफारिश करेगा।
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अवमानना से बचने को एक दिन पहले तय किए नियम
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 29 मई को होनी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई तक नियम तय नहीं हुए तो मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को अदालत में पेश होना होगा और अपने पास से एक लाख जुर्माना देना होगा। इसलिए सरकार ने एक दिन पहले ग्रुप सी व डी में सीधी भर्ती के नियम तय कर दिए।