चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन व अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है। पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन की गई है, जबकि रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन किया गया है। खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा। यदि ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के भीतर है, तो अंतर-राज्यीय पारगमन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है और ई-ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है तो 20 रुपये निर्धारित किया गया है। इन दोनों फैसलों से भवन निर्माण महंगा होने की संभावना है। ब्यूरो