स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी आदेशों में लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को बड़ी राहत मिली है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी किए उन आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को पात्रता मानदंडों में गलत तरीके से दी गई छूट का हवाला देते हुए उनके पिछले पदों पर वापस भेज दिया गया था।
निदेशालय ने सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिया है कि जब तक विभाग की ओर से विशेष निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक वे आदेशों पर कोई कार्रवाई न करें। इससे 330 प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टरों के लिए राहत की बात है। बता दें कि 27 मई को जारी आदेशों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को हेडमास्टर के तौर पर पदोन्नति दी गई थी। लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि 2014 में तत्कालीन मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर कुछ एससी-बीसी उम्मीदवारों को उनके बीए डिग्री अंकों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई थी। विभाग ने समिति के माध्यम से ऐसे एससी-बीसी उम्मीदवारों के पदोन्नति मामलों की फिर से जांच की। समीक्षा में पाया गया कि कई उम्मीदवारों को पात्रता में गलत तरीके से छूट दी गई थी और इस प्रकार लागू सेवा नियमों के उल्लंघन में उन्हें पदोन्नत किया गया था, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से टीजीटी व सीएंडवी के उनके मूल पदों पर वापस करने के आदेश जारी किए गए।