स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा
चंडीगढ़। प्रदेश में निजी प्ले-वे स्कूलों को अब 45 दिन में मान्यता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मान्यता का नवीकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा। अभी तक समय सीमा निर्धारित न होने के कारण प्ले-वे स्कूलों को मान्यता लेने में काफी समय लग जाता था। महिला एवं बाल विकास विभाग की इन दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है।
इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को नामित किया गया है। इसमें महानिदेशक व निदेशक को पहला शिकायत निवारण अधिकारी और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त एवं सचिव को दूसरा शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।