प्रदेश सरकार ने पटवारियों के सेवा नियमों में किया संशोधन, नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू माने जाएंगे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राजस्व पटवारियों के सेवा नियमों में संशोधन किया है। अब पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि 18 माह के बजाय 12 माह यानी एक वर्ष होगी। पहले प्रशिक्षण की अवधि के दौरान पटवारियों को प्रति माह 10 हजार रुपये मानदेय मिलता था लेकिन अब उन्हें प्रति माह 19,900 रुपये मिलेंगे। नए नियम 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी माने जाएंगे। नवनियुक्त करीब 2600 पटवारियों को इन नियमों का लाभ मिलेगा।
हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। पटवारियों व कानूनगो ने हाल ही में हड़ताल की थी। हड़ताल के दौरान उनकी मुख्य मांग यही थी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार नए पटवारियों की प्रशिक्षण की अवधि को 18 माह से घटाकर 12 माह किया जाए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनका वेतन बढ़कर 32,100 रुपये हो जाएगा। अब पटवारियों के लिए न्यूनतम एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। इसमें छह महीने का पटवार स्कूल प्रशिक्षण और छह महीने का क्षेत्रीय प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रशिक्षण एक सत्र में पूरा होगा जिसके अंत में प्रशिक्षुओं को परीक्षा देनी होगी।