राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी पत्राचार व अन्य आधिकारिक कार्यों में हरिजन व गिरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह इन शब्दों का इस्तेमाल न करें। राज्य सरकार के मुताबिक भारत के संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी आधिकारिक कार्यों में केवल संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि निर्देशों के बावजूद कई विभाग हरिजन व गिरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने व सभी आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए हैं।