अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बुधवार को सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए ) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति शुरू की है। इस ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में विशेष रूप से सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) कैडर के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
इस पहल का औपचारिक उद्घाटन हरियाणा की गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने किया। ऑनलाइन प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से रिक्तियों को व्यवस्थित रूप से भरने के लिए तैयार किया गया है। प्रदेश में 185 एडीए कर्मचारी हैं, जिनमें से 68 ने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प चुना है। इसी तरह से डीडीए कैडर के लिए 31 कर्मचारी हैं, जिनमें से 16 स्वैच्छिक आवेदक हैं। डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह भी बताया कि डीडीए कैडर के 84 प्रतिशत कर्मचारियों और एडीए कैडर के 76 प्रतिशत कर्मचारियों को उनके द्वारा चुने गए पहले पांच पसंदीदा स्टेशनों में से अपना स्टेशन मिल गया है। इस अवसर पर अभियोजन विभाग के अतिरिक्त निदेशक मदन लाल शर्मा, नोडल ऑफिसर (आईटी सेल ) गुरप्रीत सिंह और सहायक संदीप आदि शामिल रहे।