चंडीगढ़। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत अब यह अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
बीस से कम कर्मचारियों वाली छोटी इकाइयों को केवल ऑनलाइन स्व-घोषणा देनी होगी। पंजीकरण, संशोधन और बंद करने से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। नए संशोधन में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दी गई है जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे ही रहेगी। बिना आराम के लगातार काम की अवधि पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दी गई है।
तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे कर दी गई है। अब सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। संशोधन में मामूली प्रक्रियात्मक या आर्थिक अपराधों के लिए जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो