चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एसडीएम (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) व सीटीएम (सिटी मजिस्ट्रेट) को वाहनों के चालान करने की शक्ति प्रदान कर दी है।
इस संबंध में बुधवार को परिवहन आयुक्त की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य में अभी तक पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास ही चालान काटने का अधिकार है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में नियमों में संशोधन कर चालान काटने का अधिकार एसडीएम व सीटीएम को दिया गया था। ब्यूरो