चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन को कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर करने और वित्तीय शक्तियों के पुनः वितरण (री-डेलीगेशन) को सुव्यवस्थित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने कहा है कि स्टेपिंग अप तभी मिलेगा जब वरिष्ठ कर्मचारी एचसीएस नियम 2016 के अनुसार एसीपी के लिए पात्र हों। अगर कनिष्ठ कर्मचारी को किसी व्यक्तिगत कारण से अधिक वेतन मिल रहा है तो वरिष्ठ कर्मचारी को वेतन बराबरी का लाभ नहीं दिया जाएगा।