- शिक्षा निदेशालय ने दिए आदेश
चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 को लेकर मैनेजमेंट इंर्फोमेशन सिस्टम (एमआईएस) पोर्टल पर कर्मचारियों के डाटा अपडेट से संबंधित आदेश जारी किए है। विभाग ने 28 नवंबर 2025 को टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए संशोधनों के अनुरूप एमआईएस पोर्टल में भी बदलाव कर दिए हैं जिन्हें अब लागू कर दिया गया है। इसके अपडेट न होने से शिक्षक का तबादला रुकेगा।
निदेशालय की ओर से एमआईएस पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल लाइव किए गए हैं। इनमें जीवनसाथी का विवरण और दंपति की सहमति के तहत पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में कपल केस का विकल्प और सहमति दर्ज करनी होगी। स्वास्थ्य मॉड्यूल में गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके अलावा लंबित विभाग एक्शन मॉड्यूल में लंबित बड़ी सजा से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण देना अनिवार्य है जबकि लिव रिकॉर्ड में अर्जित अवकाश और बच्चे की देखभाल की छुट्टी का सही रिकॉर्ड अपडेट करना होगा।
आदेश में स्पष्ट है कि इन सभी सूचनाओं का सीधा असर कर्मचारियों के मेरिट पॉइंट्स पर पड़ेगा। अगर डाटा गलत या अधूरा रहा तो मेरिट अंक प्रभावित हो सकते हैं जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दें। वहीं कर्मचारियों को अपना एमआईएस प्रोफाइल स्वयं जांचकर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रोफ़ाइल सुधार अनुरोध के जरिए आवश्यक सही करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया 04 दिसंबर 2025 को जारी शेड्यूल के तहत समय सीमा में पूरी करनी होगी। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनके सही मेरिट पॉइंट्स का लाभ मिल सके और भविष्य में किसी भी प्रकार के क्लेम, आपत्ति या कानूनी विवाद से बचा जा सके।