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कांवड़ यात्रा 11 से: हरियाणा में पुलिसकर्मियों की छुटि्टयां रद्द, कांवड़ियों को इन छह नियमों का करना होगा पालन

Thu, 03 Jul 2025 10:33 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरियाणा में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। वहीं सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 
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कांवड़ यात्रा - फोटो : पुलिस (फाइल)
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कावड़ यात्रा को देखते हुए पूरे हरियाणा में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के सभी जिलों में पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। 11 जुलाई से यात्रा समाप्ति तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि अधिकतम पुलिस बल उपलब्ध रह सके। सभी संवेदनशील स्थानों, नाकों और शिविर स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 24 घंटे गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन से सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस चौकी या 112 हेल्पलाइन पर दें। उन्होंने कहा- हरियाणा पुलिस इस धार्मिक यात्रा के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। श्रद्धालुओं के मार्गों पर महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्गों पर चलने वालों के लिए अलग लेन सुनिश्चित की गई है। पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक अशांति या अफवाह की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कांवड़ियों के भेष में कोई असामाजिक तत्व नहीं घुसे, इस बारे में पहचान कर तत्काल कार्रवाई करने बारे में पुलिस इकाइयों को निर्देशित किया गया है।

ये जारी किए दिशा-निर्देश

  • कांवड़ शिविर मुख्य सड़कों से दूर लगाने होंगे।
  • होटलों व ढाबों खाने-पीने की वस्तुओं की सूची और दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
  • यात्रा में एलपीजी सिलेंडर, धारदार हथियार व भाले न रखें।
  • डीजे और तेज आवाज में संगीत न बजाएं।
  • दुकानदार 10 फीट से ऊंचे कांवड़ न बेचें ताकि बिजली की तारों से कोई दुर्घटना न हो।
  • कांवड़िए और आयोजक अपने पहचान पत्र साथ रखें।
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