मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष व उपायुक्तों को निर्देश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का तय समय पर समाधान किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों व उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारियों (एफआरजीए) व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारियों (एसजीआरए) द्वारा लोगों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है। जारी आदेश के मुताबिक प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी हर सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची बनाकर अपने पास रखें और सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा करवाने के प्रयास करें। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण की गति में तेजी आएगी और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।