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Chandigarh-Haryana News: मतदाता सूची में नाम रखना है तो दो दिन में जमा करें गणना प्रपत्र

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- 83.41% प्रपत्र अपलोड, 31 जुलाई की प्रारंभिक सूची में केवल हस्ताक्षरित प्रपत्र वाले मतदाताओं के नाम होंगे शामिल
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब गणना प्रपत्र जमा करने के लिए केवल दो दिन का समय बचा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने मतदाताओं से 24 जुलाई तक हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कराने की अपील की है।

राज्य में अब तक 2 करोड़ 6 लाख 54 हजार 668 (99.99 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 72 लाख 28 हजार 926 (83.41 प्रतिशत) प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से अपलोड भी किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में निर्वाचन विभाग ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र तय समय पर बीएलओ को प्राप्त होंगे। यदि किसी मतदाता का प्रपत्र जमा नहीं होता है तो उसका नाम प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं हो सकेगा।
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मतदाता चाहें तो निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की है।
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दोबारा सूची में नाम शामिल कराने के आवेदन का विकल्प
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के विवरण में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है वे 31 जुलाई के बाद आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को जमा करा सकेंगे। वहीं, जिनका नाम प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं हो पाएगा वे 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 के बीच आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर दोबारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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