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हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक: पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट

Sat, 10 Oct 2026 03:26 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि चार साल होती है। सेवा पूरी होने के बाद उनके सामने रोजगार के नए अवसर तलाशने की चुनौती रहती है। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नौकरी पाने का अवसर आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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हरियाणा कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में अब पूर्व अग्निवीरों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। 
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वहीं, वन्यजीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों पर आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप संबंधी परीक्षाओं से भी छूट मिलेगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में मदद मिलेगी, जो अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा देने के बाद नागरिक सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि, लिखित परीक्षा से छूट अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाली ग्रुप-सी की सीधी भर्तियों पर लागू होगी। वहीं, शारीरिक परीक्षा से छूट केवल निर्धारित पदों पर लागू प्रावधानों के अनुसार मिलेगी।
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चार साल की सैन्य सेवा के बाद नौकरी की राह होगी आसान
अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि चार साल होती है। सेवा पूरी होने के बाद उनके सामने रोजगार के नए अवसर तलाशने की चुनौती रहती है। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नौकरी पाने का अवसर आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा से छूट मिलने पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया के इस चरण से नहीं गुजरना पड़ेगा।

इन पदों पर शारीरिक परीक्षा से भी छूट
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, चार श्रेणियों के पदों पर आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को लागू प्रावधानों के तहत शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।
- वन्यजीव रक्षक
- भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल
- राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल
- फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर

यह छूट निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगी।
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