-स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छौक्कर ने हाईकोर्ट से मांगी थी अंतरिम जमानत
-छौक्कर को 1 जुलाई को करना होगा ईडी के समक्ष आत्मसमर्पण
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को 12 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि 1 जुलाई को ईडी के समक्ष उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। छौक्कर ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा गिरफ्तार करने और केस दर्ज करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। छौक्कर ने आरोप लगाया है कि ईडी पावर का गलत उपयोग कर रही है।
दरअसल, छौक्कर पर गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। ईडी ने दिल्ली के एक होटल से उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने 500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ दिन पहले धर्म सिंह की 44.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। छौक्कर पानीपत की समालखा सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और वे परिवार सहित गुरुग्राम में रहते हैं। वीरवार को उनके वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने उनकी ओर से दाखिल अर्जी पर राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छौक्कर के दो बेटे भी आरोपी हैं।