चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि शिकायकर्ता को निर्धारित सीमा के अंदर सेवा का लाभ नहीं मिला। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अनुसार करनाल जिले से आई एक शिकायत में कहा गया था कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी निसिंग ने आवेदन के समाधान के लिए आगामी कार्रवाई में देरी की इससे उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ा। आयोग ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी निसिंग पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से काटकर राज्य कोष में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो