इसका बिलंब शुल्क सरकार भरेगी, राज्य के करीब 7.10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ होगा
चंडीगढ़। इस वर्ष मानसून के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान छह माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस अवधि में लगने वाले बिलंब शुल्क को सरकार अदा करेगी।
ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इससे राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ता को लाभ होगा। प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की तरफ से किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार (शुल्क) नहीं वसूला जाएगा। इस दौरान बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। वहीं, इससे बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा।