चंडीगढ़। 40 प्रतिशत व उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक पात्रता व शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को सैद्धांतिक आधार पर समूह ए के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा।
इसके मुताबिक ग्रुप डी के भीतर काडर क्षमता में बेंचमार्क दिव्व्यांगता वाले कर्मचारियों को ग्रुप सी में, ग्रुप सी कर्मचारियों को ग्रुप सी के भीतर और ग्रुप बी में, ग्रुप बी कर्मचारियों को ग्रुप बी के भीतर और ग्रुप ए के निम्नतम पायदान पर पदोन्नति दी जाएगी। ग्रुप ए कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्यूरो