अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों को राहत दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या मुख्यमंत्री की मंजूरी से सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राइमरी टीचर (पीआरटी), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी), प्राथमिक स्कूल मुख्याध्यापक, हेडमास्टर और प्रिंसिपल की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा दी गई है।
विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे शिक्षक व अधिकारी जिन्हें अभी तक वर्तमान स्कूलों से कार्यमुक्त नहीं किया गया है वे 30 सितंबर 2026 तक या संबंधित कैडर की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया पूरी होने तक (जो भी पहले हो) अपने वर्तमान स्कूल में कार्य करते रहेंगे।स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे व विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।