अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लीज रेंटल सब्सिडी स्कीम, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति स्कीम, शुद्ध राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति स्कीम व काउड स्टोरेज स्कीम के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए उद्योग विभाग से संपर्क कर तय समय सीमा में आवेदन करना होगा। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप पाॅलिसी लागू की है, जिसके तहत स्टार्टअप को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।