लोगों को निर्धारित समय पर मिलेंगी सेवाएं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पांच सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) अनुमति (सरकार की सक्षमता को छोड़कर) के लिए संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। सीएलयू अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है।
कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपराध की संलिप्तता न होने की स्थिति में 60 दिन और संलिप्तता होने की स्थिति में 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। इन सेवाओं के लिए जिला नगर योजनाकार या वरिष्ठ/मुख्य नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। मुख्य नगर योजनाकार अथवा वरिष्ठ नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लिए लाइसेंस सभी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। मुख्य नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।