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Chandigarh-Haryana News: अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की समय सीमा बढ़ी

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मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर 8 जुलाई को करेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की प्रक्रिया तेजी कर दी है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम 2025 के तहत पात्र कर्मचारियों के सत्यापन और उन्हें ऑफर लेटर जारी करने के लिए 15 अगस्त 2026 तक की समय-सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया को तय समय में पूरा कर हजारों अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाया जाएगा।
इसी को लेकर 8 जुलाई को पंचकूला में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में होगी। इसमें सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि सभी विभागों को सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी बैठक में प्रस्तुत करनी होगी। जिन विभागों ने अभी तक पोर्टल पर काम शुरू नहीं किया है उन्हें तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी विभाग को पोर्टल चलाने या डाटा अपडेट करने में तकनीकी दिक्कत आती है तो मानव संसाधन विभाग व हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल ) मदद करेगा। बैठक में एचकेसीएल की ओर से सेवा सुरक्षा पोर्टल का पूरा डेमो भी दिया जाएगा। विभागों को इसका व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर पात्र अनुबंध कर्मचारियों का सत्यापन पूरा किया जाए ताकि उन्हें बिना देरी के सेवा सुरक्षा के तहत ऑफर लेटर जारी किए जा सकें।
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