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Chandigarh-Haryana News: खांसी की दवा में तय मात्रा से ज्यादा मिला रसायन, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक

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हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी
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अमर उजाला ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग ने खांसी की दवा प्लानो कफ डी की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) रासायन की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है जो मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैली और घातक हो सकती है। गुवाहाटी के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार श्रेया लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की दवा के कुछ बैचों में डीईजी की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई है। यह रासायनिक तत्व गंभीर स्वास्थ्य हानि पहुंचाने वाला है जिससे गुर्दों की विफलता, तंत्रिका तंत्र में विकार की जटिलताएं आ सकती हैं। यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि इस सिरप को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। ऐसे में इसकी बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ड्रग कंट्रोलर से कहा गया है कि वे तुरंत इस मामले में संज्ञान लें और नमूने लेकर इस बैच को कब्जे में लें। विभाग की ओर से बैच संख्या R25053101 भी जारी की गई है। इसकी निर्माण तिथि फरवरी 2025 है और समाप्ति तिथि जनवरी 2027 है।
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राव ने बताया, जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इस खतरनाक सिरप के सभी बैचों को तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दवा विक्रेताओं, वितरकों, अस्पतालों और डॉक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे इन बैचों को किसी भी स्थिति में न बेचें, न वितरित करें और न ही उपयोग करें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने घरों में मौजूद दवाइयों की जांच करें और यदि यह सिरप है तो उसे उपयोग में न लाएं।
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