चंडीगढ़। घरेलू कनेक्शन के लिए गुरुग्राम निवासी भरत यादव को बार-बार बिजली विभाग के दफ्तर का चक्कर कटवाकर मानसिक परेशान करने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) पर पांच हजार का जुर्माना लगा है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।शिकायतकर्ता भरत ने बताया कि एक जनवरी को घरेलू उपयोग के लिए 2 किलोवाट में नया बिजली कनेक्शन लेने का आवेदन किया था। विभागीय दफ्तरों के लंबे समय तक चक्कर कटवाने के बाद 26 मार्च को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी। आयोग ने टिप्पणी में कहा कि जब इसी प्रकार के तकरीबन 39 कनेक्शन बिना योजना की स्वीकृति के जारी किए जा सकते हैं, तो शिकायतकर्ता को इस सुविधा से क्यों वंचित किया गया। ब्यूरो