कपल केस को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे
तबादले के लिए अब 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (ओटीपी) में संशोधन को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से मंजूरी मिल गई है। सीएमओ की तरफ से फाइल मानव संसाधन विभाग को भेजी गई है। अभी विभाग की तरफ से शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले शुरू करने की तिथि निर्धारित की जानी है।
संशोधित नीति में कपल केस को प्राथमिकता देते हुए सरकारी नौकरी वाले पति-पत्नी को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। तबादले के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा। इसमें आयु के आधार पर अधिकतम 60 अंक और विशेष परिस्थितियों में 20 अंक मिलेंगे। सभी महिला शिक्षकों को 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। जबकि तलाकशुदा, विधवा, न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं और कुछ विशेष परिस्थितियों वाले पुरुष शिक्षकों को भी 10 अंक मिलेंगे।
साथ ही जिन शिक्षकों को सेवा नियमों के तहत गंभीर या कम पेनल्टी लगी है उन्हें भी मेरिट स्कोर में शामिल किया जाएगा। 2016 में ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पहली बार तबादले हुए थे जबकि आखिरी बार 2022 में तबादले हुए है। इसी तरह ब्लॉक की जगह शिक्षकों से सीधे स्कूलों की पसंद भरवानी होगी। 15 साल एक ही ब्लॉक में सेवा देने वालों के लिए ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा।