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Chandigarh-Haryana News: एचएसवीपी की दुकानों पर मालिकाना हक पर 10 साल बाद दूसरे के नाम हो सकेंगी दुकानें

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विधानसभा सत्र ::::
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चंडीगढ़। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने सरकार से सवाल पूछा कि ट्रांसपोर्ट नगर करनाल में बनीं दुकानें 25 वर्ष पहले बनाईं गई थीं। इसके बाद भी मालिकाना हक आज भी ट्रांसफर नहीं हो सका है जबकि सरकार ने मालिकाना हक को लेकर वर्ष 2016 में पाॅलिसी बनाई थी। यदि कोई पाॅलिसी है कि नहीं इसका ब्योरा मांगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब देते हुए बताया कि करनाल के ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानों-साइट के अलाॅटमेंट को 25 वर्ष से अधिक समय हो गया। जब अलाॅटमेंट लेटर में स्पष्ट ताैर पर यही शर्त थी कि ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 11 अगस्त 2016 को एक पाॅलिसी बनाई थी जिसमें ट्रांसफर पर 10 वर्ष के लिए रोक है। इसलिए इस पाॅलिसी के अनुसार ही काम होगा।
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