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Chandigarh-Haryana News: एमटीपी किट की अधूरी रिपोर्ट पर 12 डीसीओ से जवाब तलब

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एमटीपी किट की अस्पष्ट व अधूरी रिपोर्ट देने पर 12 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (डीसीओ) से स्पष्टीकरण मांगा है। पिछली बैठक में राज्य सरकार ने एमटीपी किट की बिक्री व रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट डीसीओ से मांगी थी।
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करनाल के उस निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके आवासीय परिसर से 20 एमटीपी किट जब्त की गई थीं। फरीदाबाद के एक निजी केमिस्ट के खिलाफ एमटीपी किट बेचने पर एफआईआर दर्ज की गई है।
लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अवैध गर्भपात पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बीएएमएस डॉक्टर को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) प्रक्रिया करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेडिकल लाइसेंस रद्द करना और क्लीनिक को सील करना शामिल है। कहा कि 12 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात के मामले में कम से कम दो पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञों की सिफारिशों के साथ सीएमओ से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। ब्यूरो
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