चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं विधिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने हरियाणा में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2021 पर सवाल उठाए हैं।
यहां जारी बयान में हेमंत ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के करीब पांच वर्ष बाद भी उसके तहत आवश्यक नियम अधिसूचित नहीं हो सके हैं। ऐसे में कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा विधानसभा ने अगस्त 2021 में यह विधेयक पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 सितंबर 2021 को इसे अधिसूचित कर लागू कर दिया गया। अधिनियम की धारा 14 राज्य सरकार को इसके संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार और दायित्व देती है लेकिन आज तक ये नियम अधिसूचित नहीं किए गए।