चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में नागरिक सुरक्षा नियम के प्रावधानों को लागू करने और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। 23 सदस्यीय कमेटी में वित्तायुक्त राजस्व को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा पर तनाव के बीच शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य सरकार को बाहरी आक्रमण और भावी खतरे के समय सुरक्षात्मक और निवारण तंत्र को सक्रिय करने का अधिकार मिलता है। कमेटी के सदस्यों में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त व सचिव पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं, एडीजीपी सीआईडी, निदेशक सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस पश्चिमी कमान व पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस अंबाला को शामिल किया गया है। ब्यूरो