हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक राज्य के पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरियों में एक फीसदी, ग्रुप सी में पांच फीसदी, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 20 फीसदी और वन विभाग में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती में यह लाभ मिलेगा।
सरकार ने साफ किया है कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से छूट रहेगी। नायब सरकार इससे पहले ही पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट देने का एलान कर चुकी है। अब उन्हें अपने स्पेशलाइज्ड स्किल टेस्ट से भी राहत दी है। हालांकि, चयन प्रक्रिया में उन्हें लिखित परीक्षा देना जरूरी होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए व बीसी-बी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य श्रेणी सभी पर लागू होगा।
भर्ती मेरिट के आधार पर होगी और उम्मीदवार की नियुक्ति उसी वर्टिकल कैटेगरी में मानी जाएगी, जिससे वह संबंध रखता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को नागरिक जीवन में रोजगार और सम्मानजनक अवसर मिल सकेंगे। आदेश में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी श्रेणी में उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता, तो वह सीट संबंधित वर्ग के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरी जाएगी।