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चेक बाउंस मामलों में अपील पर 20% जमा अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

सार

चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में अपील के लिए 20 प्रतिशत जमा अनिवार्य न होने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि यह शर्त केवल सजा स्थगन पर लागू होगी, अपील के अधिकार पर नहीं।
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विस्तार
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस मामलों में दोष सिद्ध आरोपित को अपील करने या अपील के निपटारे के लिए मुआवजे की राशि का 20 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने यह फैसला चार कानूनी बिंदुओं पर विचार करते हुए सुनाया। अदालत ने कहा कि अपीलीय अदालत सज़ा स्थगन की याचिका पर विचार करते समय 20 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त लगा सकती है। यदि आरोपित इस शर्त का पालन नहीं करता तो अदालत सजा स्थगन वापस ले सकती है। हालांकि, यह स्थिति अपील के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा, अपील करने का अधिकार और जमानत पाने का अधिकार आरोपित के मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों को 20 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त के आधार पर छीना नहीं जा सकता। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपील लंबित रहते समय लगाई जाने वाली शर्तें न्यायसंगत होनी चाहिए ताकि वे किसी भी पक्ष पर असंगत बोझ न डालें। ब्यूरो
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