भिवानी। सब्जीमंडी सुबह पांच से 10 बजे तक खुलेगी। वहीं वीटा दूध बूथ, पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जा सकेंगे। कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव लेकर लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिलाधीश अजय कुमार ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के निर्देशों के तहत जिला में दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सभी प्रकार की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खोली जा सकेंगी। इस दौरान सरकारी निर्देशों की पालना करनी होगी और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को ये दिए गए निर्देश
- दुकानदारों को दुकान खोलने के दौरान स्वयं और ग्राहक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
- सोशल दूरी के तहत प्रत्येक दुकान के सामने छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।
- दुकानों पर हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
- दुकानों के सामने किसी प्रकार से वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
- कोई दुकानदार दुकान के सामने अपने उत्पाद प्रदर्शित नहीं करेगा।
- मेडिकल स्टोर, मिल्क बूथ को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
- दुकानों के दुकानदार व सहायक सहित पांच से अधिक आदमी न हों।
- दुकानदार अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे। ग्राहकों को भी यह एप डाउनलोड करना होगा।
- नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित अधिकारी पार्किंग स्थल पर वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे।
- संबंधित एसडीएम, इंसीडेंट कमांडेंट और पुलिस प्रशासन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।