तोशाम में अल्ट्रासाउंड केंद्र पर मशीन को सील करते स्वास्थ्य विभाग की टीम। संवाद
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भिवानी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहल और तोशाम में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील कर दिया है। दोनों अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उप सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बहल और तोशाम कस्बे के अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापा मारा। इस दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि बहल में स्थित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र में पिछले छह माह से ऑपरेटर नहीं है। टीम ने जब छापा मारा तो वहां ऑपरेटर ड्यूटी पर नहीं मिला। अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक ने हवाला दिया कि कुछ दिन से ऑपरेटर बीमार है। इसलिए ड्यूटी पर नहीं आया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गलत हाजिरी दिखाने और ऑपरेटर न होने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाते हुए बहल के अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया। इसके बाद टीम ने तोशाम के अल्ट्रासाउंड केंद्र पहुंची, जहां संचालक द्वारा दो केंद्रों की अनुमति होने पर तीन अल्ट्रासाउंड केंद्र चलाते पाया गया। साथ ही काम करने का अनुमति पत्र भी 20 अक्तूबर तक का था, जिसे रिन्यू नहीं करवाया हुआ था। ऐसा करने पर अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया।
बहल और तोशाम में एक-एक अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील किया है। इन्होंने पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसे में दोनों केंद्रों के संचालकों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
- डॉ. कृष्ण कुमार, उप सिविल सर्जन।