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Bhiwani News: रेलवे की संपत्ति चुराने के दो दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना

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फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने रेलवे की संपत्ति चुराने के दो दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना करते हुए उनको अंडरगोन कर दिया है। जानकारी के अनुसार, रेलवे पुलिस ने चार अप्रैल 2023 को सूरज व सुनील निवासी जाखल के खिलाफ रेलवे की संपत्ति चुराने के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने रेलपटरी की जुगल प्लेट चुरा ली थी, जिसकी कीमत दो हजार रुपये थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वीरवार को सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उनको एक-एक हजार रुपये का जुर्माना किया। साथ ही जितने दिन उन्होंने न्यायिक हिरासत में बिताए, उसे सजा मानते हुए उनको अंडरगोन कर दिया।
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