भिवानी। देश में लागू हुए नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इस संशोधन के बाद देश भर के कई राज्यों में कानून का विरोध है। रविवार को ट्रक यूनियन ने अपना रोष प्रदर्शन किया तथा पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहे। साथ ही मांग पूरी न होने पर बेमियादी हड़ताल करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। ट्रक यूनियन की हड़ताल से सरकारी राशन डिपो पर राशन ढुलाई नहीं हो पाया वहीं कई गैस एजेंसी के ट्रक चालक भी हड़ताल पर रहे।
ट्रक यूनियन प्रधान विनोद उर्फ बिनु व अन्य ट्रक यूनियन ड्राइवरों का कहना था कि 12 हजार रुपये की नौकरी करने वाला ड्राइवर 5 लाख रुपये कहां से लाएगा और 10 साल की सजा, ये कहां का न्याय है। उनका कहना है कि यदि कोई सड़क हादसा हो जाता है तो ड्राइवर भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए भागता है ताकि भीड़ तैश में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। उन्होंने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यह कानून वापस लिया जाए नहीं तो लंबी हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे।
भिवानी व चरखी दादरी के ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम आज
भिवानी। ड्राइवर व यूनियन देश भर में विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते भिवानी में भी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसके विरोध में एक से तीन जनवरी तक भिवानी-दादरी रोड पर स्थित कितलाना टोल पर भिवानी व चरखी दादरी के ट्रक ड्राइवरों द्वारा चक्का जाम किए जाने का आह्वान किया गया। ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ लागू किए गए कानून का भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन किया। भारतीय किसान यूनियन चंढूनी के जिला प्रधान राकेश आर्य ने कहा कि इस नए कानून का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ये कानून ऐसा है, जो ड्राइवरों को काम छोड़ने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने सरकार को तुरंत प्रभाव से इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर तेज सिंह गिल, करतार गिल, जयभगवान मेहला, वेद प्रकाश सिंहमार, महेंद्र सिंहमार, सतबीर जांगड़ा, वीरभान गिल, शमशेर, परविंद्र, बंटी प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, शिव कुमार, पवन, विकास, पंकज बोहरा, कर्मबीर, राकेश मौजूद रहे।