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Bhiwani News: हुक्के के कश में उड़ा नियमों का धुआं, नशे की जकड़ में किशोर

Tue, 24 Oct 2023 10:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। हुक्के के कश में नियमों का धुआं उड़ा किशोर अवस्था में नादान भी नशे की जकड़ में आ रहे हैं। शहर की हर गली चौक-चौराहे और शिक्षण संस्थानों के पास लगे बूथ और दुकानों पर खुले में युवाओं को तंबाकू परोसा जा रहा है। इसका न तो दुकानदारों को कोई डर है और न ही धूम्रपान करने वालों को कोई खौफ।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, शिक्षण संस्थानों, सरकारी और निजी संस्थानों के बाहर आपको हर कोई खुले में तंबाकू के नशे के कश लगाता नजर आएगा। कई जगह तो शहर में हुक्के के जरिये किशोर बच्चों और युवाओं को खुले में तंबाकू परोसा जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तंबाकू रोकथाम के लिए शहरी और ग्रामीण स्तर पर एनफोर्समेंट स्कवाड टीम को गठित किया गया है। इसमें शहर के लिए दो एनफोर्समेंट स्कवाड टीम है।
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इन टीमों में डॉ. आशीष और डॉ. सचिन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एनफोर्समेंट स्कवाड टीम में कुल पांच सदस्य हैं, जिसमें से चार सदस्य स्वास्थ्य विभाग व एक सदस्य पुलिस विभाग की तरफ से होता है। शहर के सार्वजनिक स्थल, शिक्षण संस्थानों पर शिकायत के आधार पर तंबाकू को खुले में बेचने व खुले में सेवन करने वाले लोगों और युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके तहत महीने में औसतन 25 चालान किए जा रहे हैं। शुरुआती समय में तो बच्चे धूम्रपान को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह फैशन कब तलब में बदल जाता है। इस बारे में बच्चे को पता भी नहीं चलता और जब तक इस बारे में पता चलता है तो वह उसका आदी हो जाता है।

यहां कर सकते हैं धूम्रपान और तंबाकू बिक्री की शिकायत
शहर में कहीं भी अगर खुले में तंबाकू की बिक्री या खुले में तंबाकू का सेवन किया जा रहा है तो शिकायतकर्ता एनफोर्समेंट स्कवाड टीम के सदस्य जगदीश 9812950303 व ओमपति 8307918416 को संबंधित फोन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू के सेवन को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर 1800112356 पर व्यक्ति संपर्क कर सकता है।


चालान के बाद दुकान सील के आदेश और सजा का भी है प्रावधान

तंबाकू के खुले में बिक्री और खुले में सेवन को लेकर शिकायत के आधार पर एनफोर्समेंट स्कवाड टीम की ओर से चालान प्रावधान है। इसके बाद भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू की बिक्री या सेवन की जाती है तो इसके लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के कोटपा एक्ट के तहत दुकान सील करने और सजा के लिए भी प्रावधान है। चालान राशि कम से कम दस रुपये और अधिकतम दो सौ रुपये की राशि चालान स्वरूप ली जाती है।

स्कूल स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 50 स्कूलों में जागरूकता अभियान को चलाया जाएगा। इसमें 25 सरकारी स्कूल और 25 निजी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान के बाद इन स्कूलों को स्मोकिंग फ्री जोन घोषित किया जाएगा।
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तंबाकू को सार्वजनिक स्थल पर प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहरी और ग्रामीण तबके के लिए अलग-अलग एनफोर्समेंट स्कवाड टीम को गठित किया गया है। एक टीम में पांच सदस्य है जिसमें चार सदस्य स्वास्थ्य विभाग के और एक सदस्य पुलिस विभाग की तरफ से है। आमजन से अपील है कि तंबाकू के सेवन से बचे और तंबाकू को खुले में बिक्री करने वाले व्यक्ति की विभाग के संबंधित फोन नंबर पर शिकायत दर्ज कराए।
- डॉ. रघुवीर शांडिल्य, सिविल सर्जन, भिवानी।
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