भिवानी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर से चुनाव प्रसार पर रोक है। इस बारे में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
जिलाधीश कौशिक की ओर से जारी किए गए आदेशानुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार से संबंध में भारतीय नागरिक संहिता के तहत आदेश के तहत उचित प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशों के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान, लाउडस्पीकर का उपयोग, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो या चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकों में लगाया गया हो, केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बिना अनुमति के प्रयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर व उपकरणों को किया जाएगा जब्त
जिलाधीश ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और ट्रक, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ी पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने की संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होगी व पंजीकरण पहचान संख्या सूचित करनी होगी। अगर कोई भी वाहन जिस पर उक्त लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, उसे लाउडस्पीकर और उपकरणों के साथ तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देश के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता 223 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।