भिवानी। अब दस्तावेजों की सात शर्तों की कसौटी पर शहरी प्रॉपर्टी की एनडीसी (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) का मामला उलझ गया है। इसमें नक्शे की शर्त ने तो नोड्यूज लेने वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। शहर में लाल डोरे के अंदर और लाल डोरे के बाहर की प्रॉपर्टी में नोड्यूज पर भी असमंजस बना है। नोड्यूज लेने के लिए नक्शा पास की जमा कराई गई फीस की रसीद भी लगानी अनिवार्य की गई है। इसके बाद से ही नोड्यूज के अधिकांश आवेदन लटक गए हैं। जबकि बाहरी कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के नोड्यूज नहीं मिल रहे हैं।
शहर में याशी कंपनी ने 75 हजार से अधिक प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण किया है। ये प्रॉपर्टी शहरी दायरे के अधिकृत कॉलोनियों के अंदर हैं। लेकिन इसके अलावा भी अधिकांश प्रॉपर्टी बाहरी कॉलोनियों में हैं, जिनके नोड्यूज को लेकर अभी भी नगर परिषद अधिकारियों में असमंजस बना है। वहीं लाल डोरे के अंदर और लाल डोरे के बाहर प्रॉपर्टी की एनओसी को लेकर भी दस्तावेजों की शर्तें नगर परिषद ने जारी की हैं। मगर इनमें एक पेंच यह भी है कि नक्शा पास की शर्तें में अधिकांश आवेदन उलझकर रह गए हैं। क्योंकि नोड्यूज सर्टिफिकेट के लिए नगर परिषद ने नक्शा पास कराने की जमा कराई गई फीस की रसीद भी मांगी है। इसके बाद से अधिकांश नोड्यूज के आवेदनों पर संशय बना है।
ये है लाल डोरे के अंदर प्रॉपर्टी नोड्यूज की शर्तें
- भूमि या प्रॉपर्टी की मूल रजिस्ट्री या असेसमेंट
- मूल शपथ पत्र
- लाल डोरे का कागज वार्ड पार्षद से सत्यापित
- कच्चा नक्शा(नक्शानवीस द्वारा तैयार किया गया)
- अगर प्रॉपर्टी का पहले से नक्शा पास है तो नक्शा पास कराने के लिए जमा रुपयों की रसीद की कॉपी
- साल 2010-11 से वर्तमान तक नगर परिषद में जमा प्रॉपर्टी टैक्स, गार्वेज चार्ज की सभी रसीदें
- याशी कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में जारी प्रॉपर्टी का पीआईडी नंबर
- जिसके नाम से एनडीसी जारी होगी उसके आधार कार्ड की कॉपी
लाल डोरे से बाहर नगर परिषद की हद में आने वाली प्रॉपर्टी की शर्तें
- रजिस्ट्री, असेसमेंट, इंतकाल, जमाबंदी मूल की कॉपी
- शपथ पत्र की मूल कॉपी
- अगर प्रॉपर्टी का पहले नक्शा पास है तो नक्शा पास कराने के लिए जमा रुपयों की रसीद
- साल 2010-11 से अब तक नगर परिषद में जमा प्रॉपर्टी टैक्स, गार्वेज चार्ज की रसीदें
- याशी कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में जारी प्रॉपर्टी का पीआईडी नंबर
- एनडीसी लेने वाले का आधार कार्ड की कॉपी
शहरी दायरे की प्रॉपर्टी में फिलहाल त्रुटियों के मामलों को ठीक किए जाने के अधिकतर मामले आ रहे हैं। जबकि प्रॉपर्टी के एनडीसी से संबंधित आवेदनों में कोई दिक्कत नहीं है। शहर की अधिकृत कॉलोनियों की प्रॉपर्टी के संबंध में ही एनडीसी जारी किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा दस्तावेजों की अनिवार्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
-अशोक कुमार दांगी, सचिव नगर परिषद भिवानी।