फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhiwani News: अब टैक्स चोरी रोकने के लिए नायाब तरीका, बिल लेने पर उपभोक्ता जीतेंगे एक-एक करोड़ के इनाम

Mon, 04 Sep 2023 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
विज्ञापन
विज्ञापन
भिवानी। अब टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नायाब तरीका अपनाते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग ने नई योजना लागू की है। इसमें जीएसटी बिल लेने पर उपभोक्ता हर तिमाही एक-एक करोड़ के इनाम जीतेंगे। इसके लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इसके तहत हर तिमाही एक-एक करोड़ के दो बंपर इनाम दिए जाएंगे। वहीं 10-10 हजार से लेकर 10-10 लाख रुपये के कई और इनाम भी मिलेंगे। ये योजना एक सितंबर से लागू की गई है।
विज्ञापन


भिवानी के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दस हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक के इनाम इस योजना से मिलेंगे। हर महीने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल अपलोड करने वाले लोगों में 800 लोगों को दस हजार रुपये का इनाम दिया जागा। वहीं दस ऐसे लक्की लोग भी होंगे जिन्हें दस-दस लाख रुपये का इनाम मिलेगा। बंपर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा। इसका लाभ तिमाही में अपलोड किए गए किसी भी बिल के उपभोक्ता को मिल सकता है। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को जीएसटी बिल या इनवॉइस लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। जीएसटी इनवॉइस ज्यादा से जयादा मिलेगा तो कारोबारी टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये योजना असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीप में लांच की है।

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए अपलोड किए गए इनवॉइस में जीएसटीआईएन इनवॉइस नंबर, पेमेंट की गई रकम, टैक्स राशि, इनवॉइस की तिथि और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दर्ज करना अनिवार्य है।
विज्ञापन




गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं अपलोड

यह एप गूगल प्ले स्टोर से मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल एप डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी के माध्यम से एक बार में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। विक्रेता का जीएसटी नंबर बिल का नंबर, बिल राशि और टैक्स राशि एप के माध्यम से अपलोड होने वाले जीएसटी बिल पर होनी चाहिए। लक्की ड्रा के माध्यम से एक करोड़ रुपये तक जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए एक व्यक्ति 200 रुपये से ज्यादा मूल्य के अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें