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Bhiwani News: शहरी दायरे के 60 हजार से अधिक प्रॉपर्टी मालिक नगर परिषद के करोड़ों के बकाया टैक्स पर जमाए बैठे कुंडली

Tue, 05 Mar 2024 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। नगर परिषद में करीब 60 हजार से अधिक प्रॉपर्टी मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने सालों से प्रॉपर्टी टैक्स का करोड़ों रुपया जमा नहीं कराया है। शहरी दायरे के 31 वार्डों में नगर परिषद ने 81,342 प्रॉपर्टी की पीआईडी भी जारी कर दी है। इसमें प्रत्येक प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी वेबसाइट पर भी ऑनलाइन है।
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नगर परिषद ने अब तीसरी बार बकाया टैक्स 15 फीसदी छूट के साथ जमा कराने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी है। बावजूद इसके शहरी दायरे के 25 फीसदी प्रॉपर्टी मालिक ही अपने टैक्स का नियमित भुगतान कर रहे हैं। भिवानी नगर परिषद के तहत शहरी दायरे में 81,342 प्रॉपर्टी मालिकों में से 9,059 प्रॉपर्टी मालिकों ने ही स्वयं सत्यापन कर बकाया राशि पर 15 फीसदी लाभ उठाते हुए बकाया टैक्स नगर परिषद में जमा कराया है।
नगर परिषद पहले भी दो बार स्वयं सत्यापन के साथ बकाया टैक्स जमा कराने का अवसर दे चुका है। बावजूद इसके शहरी प्रॉपर्टी मालिक बकाया टैक्स जमा कराने के प्रति अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं। इसी को लेकर अब नगर परिषद स्वयं सत्यापन के साथ 15 फीसदी छूट का लाभ देते हुए बकाया टैक्स जमा कराने के प्रति लोगों को भी जागरूक किया जाएगा।
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नगर परिषद के सबसे अधिक टैक्स बकायादार घरेलू उपभोक्ता हैं। इसके बाद कॉमर्शियल उपभोक्ताओं का नंबर आता है। शहर में 45,994 घरेलू प्रॉपर्टी मालिकों का पिछले कई सालों से हाउस टैक्स बकाया खड़ा है। ये टैक्स भी करोड़ों की राशि में पहुंच गया है। इसके साथ 7,789 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक भी नगर परिषद के बकायादार टैक्सदाता की सूची में हैं। इसी तरह नगर परिषद की हद में चल रहे 503 लघु उद्योगों का भी टैक्स बकाया खड़ा है। इसी तरह शहरी दायरे में चल रहे 762 संस्थानों का टैक्स भी नहीं भरा जा रहा है। इन संस्थानों पर भी अब करोड़ों का टैक्स बकाया है।

ये हैं नगर परिषद के बकायादार
प्रॉपर्टी मालिक- कुल प्रॉपर्टी- छूट के लाभार्थी
घरेलू- 45994- 5045
कॉमर्शियल- 7789- 1014
इंडस्ट्रीयल- 503- 74
संस्थागत- 762- 29
नगर परिषद ने शहरी दायरे में बकाया टैक्स जमा कराने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी है। इस दौरान स्वयं सत्यापन के साथ अपना बकाया टैक्स जमा कराने वालों को शत प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स में 15 फीसदी की छूट भी मिलेगी। बकाया टैक्स जमा कराने के साथ-साथ लोग इस दौरान अपनी प्रॉपर्टी की गलतियों को भी ठीक करा सकेंगे।
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-भवानी प्रताप सिंह चेयरपर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद भिवानी।
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