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प्रत्येक नागरिक अपने विवेक से करें मतदान : उपायुक्त

Tue, 24 Sep 2024 06:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व है। उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। चुनाव में एक-एक वोट कीमती है।
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उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का वोट बन चुका है, वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें। नागरिक अपने वोट का महत्व समझें। वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति-प्रत्याशी अशोभनीय टिप्पणी या भाषा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से संबंधित टिप्पणी न करें। यदि कोई ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय संबंधित शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। महावीर कौशिक ने जिला के प्रत्येक नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व में भागीदार बने।
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ईवीएम प्रशिक्षण में अनुपस्थित मिले 6 कर्मचारी : हर्षित कुमार

भिवानी। अतिरिक्त उपायुक्त एवं बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी हर्षित कुमार ने 22 सितंबर को दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित ईवीएम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 6 अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।


जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें सुबह की शिफ्ट की पोलिंग पार्टी नंबर 184 की बुगली देवी व पोलिंग पार्टी 197 के संजीव कुमार तथा दूसरी शिफ्ट की पोलिंग पार्टी नंबर 214 के राकेश सैनी, पोलिंग पार्टी नंबर 226 के अनुराग, पोलिंग पार्टी नंबर 231 के सुशील कुमार व पोलिंग पार्टी नंबर 234 के राज सिंह शामिल है। इन सभी को 24 घंटे के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा उनके विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निर्वाचन अधिकारी हर्षित कुमार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी के लिए मतदान पार्टियों में तैनात किया गया है तथा उन्हें 22 सितंबर को दो अलग-अलग शिफ्ट में पंचायत भवन में आयोजित ईवीएम प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन उपरोक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद नहीं हुए जो की एक गंभीर मामला है और चुनाव कार्य के प्रति कोताही भी है।
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