लोहारू। एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत विवाह उपरांत छह माह की अवधि में विवाह को पंजीकरण करवाने के उपरांत ही विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में आवेदक द्वारा विवाह पंजीकरण करने उपरांत ही आवेदन करना होगा। पहले यह आवेदन सरल पोर्टल पर किया जाता था जिसको अब प्रदेश सरकार द्वारा बदल दिया है।
एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो उन विधवाओं, तलाक शुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों व बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है और वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। संवाद