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Bhiwani News: प्रॉपर्टी के लिए रस्सी से गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

Sun, 03 Dec 2023 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। प्रॉपर्टी के लिए रस्सी से गला घोंटकर अपने पति की हत्या करने वाली महिला को सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। तोशाम क्षेत्र के गांव निगाना खुर्द निवासी नरेंद्र की घर पर ही संदिग्ध मौत हो गई थी। पत्नी ही उसे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची थी। पत्नी ने हृदय गति रुकने से पति की मौत का कारण बताया, मगर पुलिस की जांच में पत्नी की हत्या का राज खुला था।
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तोशाम पुलिस थाना में संडोल गांव निवासी संजय ने शिकायत दी थी। उसने बताया था कि उसका निंगाना खुर्द निवासी उसके चचेरे भाई नरेंद्र की पहली पत्नी की 2016 में मौत हो गई थी। इसके बाद नरेंद्र ने सन्नी रानी उर्फ सन्नी के साथ दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से नरेंद्र को दो बच्चे भी थे। गत तीन अक्तूबर 2022 को नरेंद्र की घर पर ही संदिग्ध मौत हो गई थी। इसके बाद तोशाम पुलिस थाना के जांच अधिकारी एसआई सुरेश कुमार ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के गले पर रस्सी से गला घोंटने के निशान की पुष्टि हुई थी।
पुलिस के जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने जब गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि पत्नी सन्नी रानी ने ही अपने पति नरेंद्र की रस्सी से रात को सोते समय गला घोटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद रस्सी को भी उसने अपनी लोहे की अलमारी में छिपा दिया और फिर बेहोशी की हालत में पति को खुद ही नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची। उसने पति की मौत हृदय गति रुकने से बताया था। मगर संदेह होने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था।
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पुलिस ने सन्नी रानी के खिलाफ अपने पति नरेंद्र की हत्या का केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। तोशाम पुलिस थाना के जांच अधिकारी सुरेश कुमार की प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अपने पति से तंग आ गई थी और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ही उसकी हत्या की साजिश रची और फिर रस्सी से गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग रस्सी भी बरामद की थी। इसी मामले में भिवानी के सेशन जज दीपक अग्रवाल की अदालत ने दोषी महिला सन्नी रानी उर्फ सन्नी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
पांच केसों में दोषियों को करा चुके हैं 20-20 साल की सजा
तोशाम पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सैनी कुछ अर्से में ही पांच केसों की गहराई से तहकीकात कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश कर चुके हैं। सुरेश के पांच केसों में दोषियों को न्यायालय से 20-20 साल की सजा हुई है। सुरेश ने बताया कि महिला का मामला भी काफी पेचीदा था, क्योंकि प्रारंभ में तोशाम पुलिस थाना में चचेरे भाई की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्होंने विभिन्न पहलुओं को खंगाला और फिर महिला को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। महिला को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी महिला पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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