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Bhiwani News: नगर योजनाकार की अवैध कॉलोनियों को मिल चुकी मंजूरी, फिर भी रजिस्ट्री से अधिकारी बनाए हैं दूरी

Fri, 08 Dec 2023 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। नगर योजनाकार की अवैध कॉलोनियों को अधिकृत होने की मंजूरी मिल चुकी हैं, मगर अब भी राजस्व विभाग के अधिकारी इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने में दूरी बनाए हुए हैं। शहरी दायरे से बाहर डीटीपी की हद में अधिकृत हुई कॉलोनियों में अब भी रजिस्ट्री पर पाबंदी हैं। अधिकारियों का तर्क है कि इस संबंध में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। शहरी हदबंदी से बाहर की प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री में रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं। वहीं पिछले करीब दस सालों से यहां जमीनों का सौदा एग्रीमेंट पर ही चल रहा है।
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हरियाणा सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के नए नियम के तहत नगर योजनाकार दायरे में आने वाली तीन कॉलोनियों को नियमित किया था। इसमें करीब 72 एकड़ की ये तीन कॉलोनियां भिवानी जिले की शहरी सीमा से सटी हैं। इसमें एक कॉलोनी सिवानी शहर की भी है जबकि दो कॉलोनी भिवानी शहर की हैं।
नगर योजनाकार की भिवानी में रोहतक रोड पर पालुवास की हद में आने वाली न्यू विजय नगर कॉलोनी मंजूर हो चुकी है। इसका दायरा 3.91 एकड़ है। इसी तरह सिवानी की फायर स्टेशन के समीप एचएसवीपी कॉलोनी अधिकृत हो चुकी है, जिसका दायरा 9.77 एकड़ है। सिवानी की राजगढ़ रोड स्थित नव भारत कॉलोनी का 57.624 एकड़ दायरा अधिकृत हुआ है। लेकिन इन कॉलोनियों में अभी तक रजिस्ट्री पर पाबंदी है। राजस्व विभाग के अधिकारियों को अनधिकृत से अधिकृत हुए दायरे की कॉलोनियों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है।
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नगर योजनाकार की ये कॉलोनी भी कर रही नियम पूरे
नगर योजनाकार विभाग की ढाणा लाडनपुर की 7.81 एकड़ में फैली डिफेंस कॉलोनी अधिकृत होने के नियम पूरे कर रही है। भिवानी जोनपाल दायरे के तोशाम बाईपास क्षेत्र का शिव शक्ति नगर का 8.86 एकड़ दायरा भी अधिकृत होना है। पालुवास गांव की शिव शंभू कॉलोनी का 5.55 एकड़ का दायरा भी मुख्यालय में नियमित होने के लिए भेजा हुआ है।
रजिस्ट्री चालू नहीं होने से सरकार को भी हो रहा करोड़ों का नुकसान
शहरी हद से बाहर आसपास के गांवों की सीमांत भूमि में रजिस्ट्रियों पर पाबंदी है। करीब दस साल से इन हिस्सों में भूमि की खरीद फरोख्त केवल एग्रीमेंट के सहारे ही हो रही हैं। एक व्यक्ति कई एग्रीमेंट पर भूमि बेच चुके हैं। जबकि रजिस्ट्री चालू नहीं होने से सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रजिस्ट्री चालू होने से भूमि की खरीद और बिक्री पर नए कलेक्टर रेट के हिसाब से स्टॉप ड्यूटी का पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। जिससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी।
शहर की नगर परिषद हद से बाहर की कॉलोनियों के नियमित होने के संबंध में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिलहाल इन कॉलोनियों में भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जल्द इनके अंदर भूमि की खरीद और बिक्री पर रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इन हिस्सों में नए कलेक्टर रेट तय किए जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
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-आलमगीर, नायब तहसीलदार, भिवानी तहसील।
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