भिवानी। हांसी गेट केएम स्कूल के पास बैप्टिस्ट चर्च भूमि की रजिस्ट्री के प्रयास के मामले में हरियाणा सरकार ने भिवानी तहसीलदार रवींद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबित तहसीलदार को यमुनानगर डीसी के साथ अटैच किया गया है। वहीं, निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के रवींद्र सिंह मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
दरअसल, बैप्टिस्ट चर्च की विवादित भूमि की बिक्री के प्रयास के मामले में सिविल लाइन पुलिस थाना में सात अक्तूबर को भिवानी तहसीलदार रवींद्र सिंह सहित भूमि विक्रेता सतीश जार्ज, खरीदार जलजीत मलिक, राजेश, सज्जन वर्मा एडवोकेट, लियाकत अली खान, रोहित फौगाट, ओमबीर नंबरदार, विकास रजिस्ट्री क्लर्क सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। विवादित भूमि रजिस्ट्री प्रयास के मामले की आर्थिक अपराध की शाखा की जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं, जिला उपायुक्त ने भी मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल को सौंपी थी। अतिरिक्त उपायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद भिवानी उपायुक्त ने हरियाणा सरकार को भिवानी तहसीलदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भेजी थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भिवानी तहसीलदार रवींद्र सिंह को निलंबित कर दिया है।
बता दें कि भिवानी में हांसी गेट क्षेत्र में बैप्टिस्ट चर्च की करीब सौ करोड़ से अधिक कीमत की भूमि है, जिसे पौने दौ करोड़ रुपये में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने की कोशिश की गई थी।