भिवानी। बैप्टिस्ट चर्च विवादित भूमि मामले में निलंबित तहसीलदार रवींद्र कुमार मलिक की वीरवार को भिवानी न्यायालय में बेल याचिका खारिज हो गई। निलंबित तहसीलदार की तरफ से तीन जनवरी को भिवानी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसकी वीरवार को एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान मामले की जांच कर रही एसआईटी की तरफ से दलील दी गई कि इस प्रकरण से जुड़े गवाह और सबूत प्रभावित किए जा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने निलंबित तहसीलदार की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।
शहर के हांसी गेट केएम स्कूल के समीप बैप्टिस्ट चर्च विवादित भूमि की रजिस्ट्री घोटाले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होने के बाद निलंबित तहसीलदार को स्टेट विजिलेंस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह भिवानी जिला कारागार में बंद है। निलंबित तहसीलदार रवींद्र कुमार की ओर से भिवानी कोर्ट में तीन जनवरी को बेल एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। इसके बाद एडीजे अश्वनी कुमार की कोर्ट ने इसकी वीरवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एसआईटी की तरफ से कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा गया।