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Bhiwani News: नगर परिषद ने अंचल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल पर चस्पाया सीलिंग का नोटिस

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नगर परिषद द्वारा चस्पाया गया नोटिस। विज्ञप्ति - फोटो : Bhiwani
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भिवानी। नगर परिषद ने हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में दिनोद गेट स्थित अंचल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के बाहर सीलिंग का नोटिस चस्पा दिया है। चस्पा किए नोटिस में नगर परिषद ने सात दिन के अंदर अनाधिकृत निर्माण हटाए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं ऐसा नहीं करने पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूले जाने की बात कही है। नगर परिषद के याशी कंपनी के सेटेलाइट सर्वे के हिसाब से भी अस्पताल की मलकियत में किए गए निर्माण का मिलान नहीं हो रहा है।
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स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने तीन जुलाई 2020 को हाई कोर्ट में दिनोद गेट स्थित अंचल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की ओर से परस/धर्मशाला की जगह पर गलत दस्तावेज के सहारे अवैध रूप से निर्माण किए जाने के आरोप लगाते हुए मामले में जनहित याचिका डाली थी। जिस पर हाई कोर्ट ने 208 व 208ए की कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की तरफ से मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की धारा 208 व 208ए के तहत नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बिना नक्शा स्वीकृत अनाधिकृत रूप से अस्पताल का निर्माण हुआ है। इसलिए तत्काल अनाधिकृत निर्माण को हटाया जाए। नगर परिषद की ओर से याशी कंपनी के सर्वे के अनुसार उक्त व्यवसायिक भवन का एफएआर कवर्ड एरिया मौके के अनुसार मिलान नहीं हो रहा है। कार्यकारी अधिकारी के नोटिस में सात दिन के अंदर किया गया अनाधिकृत निर्माण हटाए जाने के आदेश दिए हैं वहीं इन आदेशों का पालन नहीं करने पर पांच हजार रुपये रोजाना जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा संबंधित निर्माण की मलकियत से जुड़े सबूत भी नगर परिषद ने तलब किए हैं।
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नगर परिषद की तरफ से हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में दिनोद गेट स्थित अंचल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की धारा 208 व 208ए के तहत नोटिस जारी किया है। इस संबंध में अनाधिकृत निर्माण हटाने के लिए अस्पताल संचालक को सात दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद नगर परिषद आगामी कार्रवाई के लिए कदम उठाएगा।
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- अशोक कुमार दांगी, सचिव एवं कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भिवानी।
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