ई- रिक्शा व ऑटो चालकों को ड्रेस कोड के बारे में जानकारी देते प्रबंधक थाना यातायात निरीक्षक जयप
भिवानी। जिला पुलिस ने शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो और ई रिक्शा को यूनिक आईडी नंबर देने के बाद अब ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए भी एक ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। इसके बाद अब ग्रे रंग की वर्दी व नेम प्लेट के साथ ऑटो रिक्शा चालक अलग लुक में नजर आएंगे।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने यातायात नियमों को सख्ती से लागू कराने के साथ सेफ सिटी कार्यक्रम के तहत सभी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को यूनिक आईडी नंबर जारी करा दिया है। इसमें शहर के करीब 3500 ऑटो रिक्शा चालक का फोटो और उसका संक्षिप्त जानकारी भी इस नंबर पर एक क्लिक के साथ ही डायल 112 पर स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। इसी के बाद अब शहर के ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए एक वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य किया है।
शुक्रवार को जिला यातायात पुलिस थाना प्रबंधक जयप्रकाश ने ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को इन नए निर्देशों से अवगत करा दिया। थाना प्रबंधक जयप्रकाश ने बताया कि परिवहन आयुक्त के नए आदेशानुसार ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को अब ड्रेस में रहकर काम करना होगा। ये आदेश अब भिवानी समेत पूरे प्रदेश में लागू होंगे। इसको लेकर के 11 जनवरी 2024 को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार ऑटो और ई रिक्शा चालकों को अब ग्रे रंग की वर्दी पहननी होगी। साथ ही कमीज की बाई जेब के ऊपर नेम प्लेट लगाएंगे। यह ऑटो चालकों में अनुशासन की पालना की दृष्टि से जारी किए गए है। इनकी अनुपालना जिला यातायात प्राधिकरण कराएगा। सभी संबंधित अधिकारी इसकी अनुपालना में अपने संबंधित क्षेत्र में काम करेंगे।
ऑटो चालकों को इसको लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी कोई ऑटो चालक आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है।
- निरीक्षक जयप्रकाश, प्रबंधक थाना यातायात।