पेंशन के लिए बैंक खात 30 तक करवाएं आधार से लिंक
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जिस भी लाभपात्र की पेंशन बंद है, वह 30 अप्रैल 2018 तक जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में बैंक खाता आधार से लिंक करवाकर अपनी पेंशन फिर से शुरू करवा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी केएल भारद्वाज ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में जल्दी से जल्दी अपना बैंक खाता आधार से लिंक करवाएं और पेंशन को दोबारा से शुरू करवाएं। अन्यथा उनकी पेंशन स्थाई तौर पर बंद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन लेने वाले लाभार्थी आधार लिंक न होने के कारण पेंशन से वंचित है। आधार लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2018 कर दिया गया है।